HR ने माँगे Investment Proofs? आखिरी समय में टैक्स बचाने के 5 स्मार्ट तरीके (Section 80C के पार)

क्या आपके ऑफिस से भी वह ईमेल आ गया है जिसका टाइटल है— “Submission of Investment Proofs for FY 2025-26”? जनवरी का महीना आते ही हर मिडिल-क्लास भारतीय परिवार में हलचल तेज हो जाती है। इसीलिए आज हम इस लेख में चर्चा करेंगे आखिरी समय में टैक्स बचाने के 5 स्मार्ट तरीके, जो न केवल आपकी सैलरी बचाएंगे बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे।अचानक याद आता है कि टैक्स बचाने के लिए जो निवेश करने थे, वे तो अभी अधूरे हैं। अगर आपने समय पर इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा नहीं किए, तो फरवरी और मार्च की सैलरी में से भारी TDS कट सकता है।

अक्सर लोग टैक्स बचाने के नाम पर सिर्फ LIC या ₹1.5 लाख की 80C लिमिट तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 80C के अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपना टैक्स ज़ीरो कर सकते हैं?


इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने से पहले यह चेकलिस्ट (Checklist) जरूर देखें

इससे पहले कि आप अपने निवेश की रसीदें अपलोड करें, सुनिश्चित करें कि आपके पास ये दस्तावेज तैयार हैं:

  • [ ] 80C निवेश: PPF पासबुक, LIC प्रीमियम रसीद, बच्चों की स्कूल ट्यूशन फीस, ELSS स्टेटमेंट।
  • [ ] HRA क्लेम: रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक का PAN (यदि किराया ₹1 लाख सालाना से अधिक है)।
  • [ ] Health Insurance: धारा 80D के तहत प्रीमियम की रसीद।
  • [ ] Home Loan: बैंक से प्राप्त ‘Interest & Principal Certificate’।
  • [ ] Donations: 80G के तहत दी गई दान की रसीदें।

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80C के पार: आखिरी समय में टैक्स बचाने के 5 स्मार्ट तरीके

अगर आपकी 80C की ₹1.5 लाख की लिमिट खत्म हो चुकी है, तो इन विकल्पों पर गौर करें। ये आखिरी समय में टैक्स बचाने के 5 स्मार्ट तरीके आपको बड़ी बचत दे सकते हैं:

1. National Pension Scheme (NPS) – ₹50,000 की एक्स्ट्रा छूट

ज्यादातर लोग नहीं जानते कि Section 80CCD(1B) के तहत आप ₹50,000 का अतिरिक्त टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं। यह 80C की ₹1.5 लाख की लिमिट के अलावा है।

  • फायदा: यदि आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आप सीधे ₹15,000 अतिरिक्त बचा सकते हैं।
  • कैसे करें: ऑनलाइन NPS अकाउंट खोलकर मात्र 10 मिनट में निवेश किया जा सकता है।

2. Section 80D: मेडिकल इंश्योरेंस का जादू

सिर्फ खुद का ही नहीं, बल्कि माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरकर भी आप टैक्स बचा सकते हैं। जब हम आखिरी समय में टैक्स बचाने के 5 स्मार्ट तरीके की बात करते हैं, तो 80D सबसे आसान विकल्प होता है क्योंकि इसका प्रीमियम तुरंत ऑनलाइन भरा जा सकता है।

  • खुद के लिए: ₹25,000 तक की छूट।
  • माता-पिता (Senior Citizens) के लिए: ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट।
  • प्रो टिप: अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो ₹5,000 तक का ‘Preventive Health Checkup’ भी 80D के तहत क्लेम किया जा सकता है।

3. HRA और होम लोन का सही तालमेल

अगर आप किराए के घर में रहते हैं और आपका होम लोन भी चल रहा है, तो आप दोनों पर टैक्स छूट पा सकते हैं। बहुत से कर्मचारी इस भ्रम में रहते हैं कि वे केवल एक ही क्लेम कर सकते हैं।

  • ध्यान दें: मकान मालिक का PAN कार्ड प्रूफ के तौर पर तैयार रखें, वरना HR आपका HRA क्लेम रिजेक्ट कर सकता है।

4. बचत खाते का ब्याज (Section 80TTA)

क्या आपको पता है कि आपके सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ₹10,000 तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता? इसे अपनी इनकम में ‘Income from Other Sources’ में दिखाएं और फिर 80TTA के तहत इसकी कटौती (Deduction) क्लेम करें।

5. बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल का खर्च

Section 80C में बच्चों की सिर्फ ‘Tuition Fee’ ही शामिल होती है। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में ‘Children Education Allowance’ या ‘Hostel Allowance’ पाते हैं, तो आप प्रति बच्चा ₹100-₹300 प्रति माह की मामूली लेकिन वैध छूट ले सकते हैं।


आखिरी समय में निवेश करते वक्त न करें ये 3 गलतियां

टैक्स बचाने की जल्दबाजी में अक्सर लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। आखिरी समय में टैक्स बचाने के 5 स्मार्ट तरीके अपनाते समय इन बातों का ध्यान रखें:

  1. गलत इंश्योरेंस पॉलिसी लेना: टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसी ‘Endowment’ पॉलिसी न लें जिसका रिटर्न बहुत कम हो।
  2. लॉक-इन पीरियड को भूल जाना: याद रखें कि ELSS में 3 साल और PPF में 15 साल का लॉक-इन होता है।
  3. Old vs New Tax Regime: प्रूफ जमा करने से पहले एक बार इनकम टैक्स कैलकुलेटर से चेक करें कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेहतर है।

निष्कर्ष (Conclusion)

HR द्वारा मांगे गए इन्वेस्टमेंट प्रूफ केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं हैं, बल्कि यह आपकी मेहनत की कमाई को बचाने का एक मौका है। हमने इस लेख में जो आखिरी समय में टैक्स बचाने के 5 स्मार्ट तरीके साझा किए हैं, वे आपको इस वित्तीय वर्ष के अंत में एक बड़ी राहत दे सकते हैं।

अगले साल की योजना आज से ही बनाएं ताकि आपको ‘Last Minute Tax Planning’ की भागदौड़ न करनी पड़े।

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